
Ranchi: हीनू में स्थानीय लोगों की ओर से रास्ता बंद किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है. हवा, पानी जैसी प्राकृतिकं संसाधन किसी के लिये बंद नहीं किया जाना चाहिये. सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई. जहां कोर्ट ने सोमवार तक रांची एसएसपी को गीता देवी का रास्ता बहाल करने का आदेश दिया है.
जिससे स्थिति पूर्व की भांति हो सके. बता दें कि हीनू निवासी गीता देवी का रास्ता स्थानीय लोगों ने बदं कर दिया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता शंशाक शेखर ने पक्ष रखा. दायर याचिका में जानकारी दी गयी है कि स्थानीय लोगों ने सरना जमीन बता कर रास्ता बंद किया. जबकि उक्त रास्ता आम रास्ता था.
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