Court NewsJharkhandRanchi

एमएलए नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में सुनवाई टली

  • चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अदालत में सूचीबद्ध था मामला

Ranchi : हटिया से विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में टल गई. यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उक्त खंडपीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी, इसकी वजह से इस सुनवाई टली. दरअसल, एकलपीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें: परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का : जिसने पाकिस्तानियों की मशीनगनों को जवाब अपनी राइफल की संगीन से दिया था

विधायक जायसवाल का पक्ष

साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए नीति बनाए. क्योंकि आवास आवंटन नीति नहीं होने की वजह से आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होती है. इसके बाद विधायक नवीन जायसवाल ने अपने आवास खाली करने के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास आवंटित किया है.

उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है और उन्हें एफ टाइप आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है. उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि उनके आवास खाली करने का आदेश सक्षम पदाधिकारी ने नहीं दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा था कि एफ टाइप आवास किन-किन विधायकों को आवंटित किए गए हैं.

सरकार का जवाब

इस पर सरकार की ओर से आवंटित आवासों की सूची अदालत में दाखिल कर दी गई है. सरकार का कहना है कि विधायक नवीन जायसवाल का आवास मंत्री को आवंटित किया है. कोर्ट ने उनको आवास खाली करने का आदेश दिया है. ऐसे में उन्हें आवास खाली कर देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: सिमडेगा : गेल इंडिया पर आरोप, भूमि अधिग्रहण नियमों को उल्लंघन कर बिछा रही पाइपलाइन, मुआवजा दिया मात्र 700 रुपये प्रति डिसमिल

Related Articles

Back to top button