
Ranchi: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजाय़ाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई होनी है. बीते एक अप्रैल न्यायमूर्ति के अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई थी. मालूम हो कि चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनायी है.
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यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लालू की जमानत याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई होनी थी. तब भी सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था. लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी.
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लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका में लालू की बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है. वकील का कहना है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. मालूम हो कि सजा सुनाए जाने के बाद से लालू रिम्स रांची में उपचाराधीन थे. तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद 22 मार्च को डाक्टर के सलाह पर उन्हें रिम्स से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया है. फिलहाल एम्स में ही उपचाराधीन हैं.




