
Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को करारा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने क मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले अर्णब को मुंबई स्थित उनके आवास से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गयी थी.
खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की है और गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी चिंता से अवगत कराया है. उन्होंने गृह मंत्री से गोस्वामी के परिवार को भी उनसे मिलने की अनुमति देने के लिए कहा. यह जानकारी राजभवन की ओर से दी गयी है.
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मेरा जीवन दांव पर है
बता दें कि अर्नब गोस्वामी के पूर्व में एक वीडियो में हाथ जोड़कर कहा था, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कृपया मुझे मेरे वकीलों से बात करने दें. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. मैं सभी को बता रहा हूं कि मेरा जीवन दांव पर है. मेरी पुलिस हिरासत खारिज कर दी गयी. उन्होंने मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश की. आज सुबह उन्होंने मुझे घसीटा है. हर कोई देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है. वे प्रक्रिया में देरी करना चाहते हैं और मुझे जेल में रखना चाहते हैं. कृपया मुझे जमानत दें, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा हूं.
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फोन जब्त कर लिया गया था
47 साल के पत्रकार को अलीबाग जेल में शिफ्ट करने का फैसला जेल की क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन अवधि समाप्त करने से पहले लिया गया था, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर किसी के मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया गया था. पिछले सप्ताह गिरफ्तार होने पर उसका फोन जब्त कर लिया गया था. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार देर रात जारी नोटिस के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार दोपहर 3 बजे गोस्वामी की अंतरिम जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुनायेगा.
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