
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई 12 वीं बोर्ड की परीक्षा मामले पर सुनवाई शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई. केंद्र सरकार ने परीक्षा पर अपना फैसला बताने के लिये दो दिन का वक्त मांगा. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देते हुए कहा कि गुरुवार को फैसला साझा करें.
न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें, लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए पिछले साल लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी निर्णय उचित हो, वह लें. मगर, जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, उन्हें ध्यान में रखें. याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए. यदि आप पिछले साल की नीति से हटकर निर्णय ले रहे हैं तो आपको उचित कारण बताना होगा. यहां उल्लेखनीय इस साल की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खराब है.




