
Ranchi: कांग्रेसी विधायक बंधु तिर्की पर लगे आय से अधिक संपत्ति मामले पर बुधवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई कोर्ट ने बहस आगे जारी रखने को कहा है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार ने दलील पेश की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में बंधु तिर्की मौजूद रहे.
ये है आरोप: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में बहस हुई. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने विधायक बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपया का आकलन किया था. जो आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपय अधिक था




