
Ranchi: सरकारी डॉक्टर जो दूसरे जिले के सदर हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं वे रांची में अल्ट्रासाउंड का काम नहीं कर सकते हैं. उनके नाम से रांची जिले में अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति नहीं होगी. अगर ऐसा करते हुए कोई भी सेंटर का संचालक पकड़ा जाता है तो उसपर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश जिला सलाहकार समिति की PC & PNDT पर बैठक में दिया गया.
साथ ही कहा गया कि अब किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि फॉर्म F के मामलों में मिशन मोड में अभियान चलाएं. इसके लिए पांच टीम बना कर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जांच समय- समय पर करें. साथ ही यह भी जांच किया जाए कि इन सेंटरों पर परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं. इसके अलावा फॉर्म F का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए सीज करने का आदेश दिया है.
ये भी लिया गया निर्णय
-हॉस्पिटल/क्लिनिक के नये रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल के आवेदन पर समिति ने किया विचार-विमर्श, 10 को स्वीकृति
-Form F नहीं भरने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर PC & PNDT Act के तहत नियमानुसार कारवाई होगी
-समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन में नए USG मशीन के संबंध में निर्णय लेते हुए स्वीकृति दी
-हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल पर Form F का रिर्पोट समय पर जमा नहीं करने पर PC & PNDT Act के तहत कार्रवाई




