
Ranchi: राज्य के नगर निकायों में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी निर्गत किया जाएगा. नगर विकास विभाग ने राज्य में जाति प्रमाण पत्र दोनों मोड में निर्गत किए जाने के प्रावधान का अनुपालन करने का निर्देश सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकरियों को दिया है. विभाग ने कार्मिक विभाग झारखंड के 25 फरवरी को निकाले गये आदेश से भी अवगत कराया है. वैसे सभी नगर निकायों जहां से जहां से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वहां ऑफलाइन व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी. बता दें कि, भारत सरकार के समक्ष यह मामला विचारधीन था कि जाति प्रमाण पत्र को ऑफलाइन भी निर्गत किया जाना चाहिए.
ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी करने के बंधेज से कई समस्या
दरअसल प्रमाण-पत्र ऑनलाइन निर्गत करने के बंधेज होने के कारण जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कई समस्याएं आ रही थी. दूर-दराज क्षेत्रों में पावर कट, लिंक फेल आदि की कई समस्या होती है. फलरस्वरूप जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन निर्गत करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था. ऐसे में राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के बंधेज को हटाते हुए इसके साथ-साथ ही ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र के आवेदन समर्पित करने तथा ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का भी उपबंध समावेशित किया है.
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