
Ranchi : रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर शहर में अवैध रूप से होर्डिंग और बैनर लगाने को लेकर 10 लाख 1,423 रुपए का जुर्माना ठोका है. वहीं 48 घंटे के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद भी अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो नगर निगम मुंसिपल एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेगा. बताते चलें कि जब बैनर लगाया गया था तब भैरव सिंह जेल के अंदर था. वहीं जेल से छूटने की खबर जब फैली तो समर्थकों ने शहर के कई इलाकों में उत्तेजक और भ्रामक बैनर पोस्टर लगाए गए. इसके बाद ही नगर निगम ने फाइन लगाने की कार्रवाई की है.
बिना अनुमति लिए ही लगा दिया था बैनर
नगर निगम के जोन ए में 1400 स्क्वायर फीट और जोन बी में 1600 स्क्वायर फीट का बैनर लगाया गया था. विज्ञापन के ये दोनों जगह विज्ञापन एजेंसियों को दी गई है. इस बारे में जब नगर निगम की ओर से पूछताछ की गई तो एजेंसियों ने बताया की इसके लिए संबंधित विज्ञापन एजेंसियों से अनुमति भी नहीं ली गई. इसके बाद नगर निगम ने भैरव सिंह को नोटिस जारी कर कहा कि ऐसे उत्तेजक और भ्रामक पोस्टर से शहर का सौहार्द खराब हो सकता था.




