
Chaibasa: जिले के नोवामुण्डी के पास हडिया पीने के दौरान अभियुक्त राजू गोप के द्वारा शम्भू गोप को लाठी से सिर में मारकर हत्या करने के मामले अभियुक्त को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. विगत वर्ष 6 नवंबर 2021 दोपहर एक बजे ग्राम- कुचीबेड़ा, थाना- नोवामुण्डी के पास हडिया पीने के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप के द्वारा शम्भू गोप को लाठी से सिर में मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 19/2022 द्वारा धारा 302 भा0द0वि० के अन्तर्गत अभियुक्त राजू गोप को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी है.
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