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केंद्रीय रेल राज्यमंत्री गोहेन को रेप केस में समन, 8 जनवरी को पेश होने का आदेश

Guwahati: मोदी कैबिनेट में राज्यमंत्री राजेन गोहेन को असम की एक अदालत ने रेप केस में समन जारी किया है. असम के नौगांव जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने जिले में 24 वर्षीय महिला के कथित रेप के मामले में रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन को आठ जनवरी 2019 को अदालत में पेश होने के लिए समन किया है. एक शादीशुदा महिला से रेप और धमकाने के आरोप में इस साल अगस्त में गोहेन के खिलाफ आईपीसी 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) 376 (रेप) और 506 (धमकी) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

‘राजनीतिक रंजिश का हूं शिकार’

ज्ञात हो कि यह समन बुधवार को सार्वजनिक किया गया. इसे 28 नवंबर को जारी किया गया था. वही रेल राज्य मंत्री गोहेन ने खुद को बेकसूर बताया है. पीटीआई से बात करते हुए गोहेन ने कहा, ‘ मैंने सुना है कि अदालत ने समन जारी किया है लेकिन यह मुझे अभी मिला नहीं. यह मामला पूरी तरह से झूठा है. और मैं राजनीतिक रंजिश का पीड़ित हूं.’

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घटना सात-आठ महीने पहले उसके घर पर हुई थी. घटना के वक्त उसका पति और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे. गोहेन ने दावा किया था कि पीड़िता खुद अदालत गई थी और मामला वापस लेना चाहती थी. लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया.

एक-दूसरे को जानते हैं मंत्री और महिला

गोहेन 1999 से नौगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं. नौगांव के सदर थाना प्रभारी अधिकारी ने अगस्त में कहा था कि महिला ने मामला दर्ज होने के दो दिन बाद अदालत से मुकदमा वापस लेने की याचिका लगाई थी. नौगांव थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोहेन और महिला एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते थे और मंत्री अक्सर उसके घर आते जाते रहते थे. मंत्री के ओएसडी संजीव गोस्वामी ने दावा किया था कि गोहेन ने महिला और उनके परिवार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की कुछ शिकायतें दर्ज कराई थीं.

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