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बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्र ने कार्यालयों के लिए जारी किया SOP, कहा- संक्रमित क्षेत्रों के लोग घर से करें काम

New Delhi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कार्यालयों के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है. केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही कहा है कि इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.

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क्या कहा गया है SOP में

सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी SOP ओपी के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाये जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है.

पूरे ऑपिस को सैनिटाइज करने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे ऑफिस को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा. जितने भी कर्मचारी काम करते हैं ऑफिस में सभी तब तक घर से काम करेंगे.

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ऑफिस में एंट्री के लिए मास्क होगा अनिवार्य

मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे. एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का ऑफिस के एंट्री गेट पर अनिवार्य होगा. बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 

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