
Ranchi : असंगठित मजदूरों के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जायेगा. 3 नवंबर 2021 को अपने कक्ष में आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश पदाधिकारियों को दिये. बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ई-श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों के निबंधन के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करायें.
बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, संयुक्त श्रम कमिश्नर डीके सिंह, शंभू कुमार स्टेट ऑफिसर सीएससी, वीएलई एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
इसे भी पढ़ें:रांची : RSS ने बांग्लादेश हिंसा पर जताई चिंता, कहा- इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा देश
ज्यादा से ज्यादा लोगों का निबंधन कराने का निर्देश
बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि सहिया, रसोईया, सेविका मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ-साथ पीडीएस डीलर का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करायें.
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र का हर मजदूर जो अहर्त्ता रखता है, उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करायें ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. मनरेगा आयुक्त ने ईंट भट्ठा में काम करनेवाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश पदाधिकारी को दिया.
इसे भी पढ़ें:तीन रिक्तियों में वृद्धि के बाद 67वीं बीपीएससी में हुई 726 सीटें, अब 19 नवंबर तक एप्लीकेशन का मौका
इनका होगा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा,क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला इत्यादि.
ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक पात्रता
- श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- जो आयकर दाता न हो.
- ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य न हो.
- असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो.
इसे भी पढ़ें:सरकार के फंड से बना है सूर्य मंदिर छठ घाट, इसकी देखरेख प्रशासन और जेएनएसी की जिम्मेदारी : सरयू
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे. यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा तथा असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी.
आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जायेगा.
इसे भी पढ़ें:JPSC : जनवरी 2022 में होगी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा




