
Bermo : बेरमो एसडीएम द्वारा पूरे अनुमंडल में 23 मार्च को लगाये गये निषेधाज्ञा तथा राज्य में लॉकडाउन के आदेश के बावजूद बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत कथारा एवं जारंगडीह स्थित होटल एवं मिठाई की दो दुकानों को खुला रखकर सामग्री बेचने तथा भीड़ जमा करने के आरोप में दो मामले मंगलवार को दर्ज किये गये हैं.
मामला दर्ज बोकारो थर्मल में बतौर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त बेरमो के कनीय अभियंता सह दंडाधिकारी अजीत कुमार साह के द्वारा दर्ज करवाया गया है.
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इन दो दुकानदारों पर मामला दर्ज
कांड संख्या 34/2020 भादवि की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत कथारा शिवमंदिर के समीप मिठाई की दुकान चलाने वाली 40 वर्षीय सरस्वती देवी के विरुद्ध मिठाई दुकान खुली रख भीड़ जमा कर बेचने के आरोप में किया गया है.
जबकि दूसरी प्राथमिकी कांड संख्या 35/2020 भादवि की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत जारंगडीह भगत चैक स्थित आनंद स्वीटस एवं स्नैक्स की दुकान चलाने वाले आनंद कुमार पर दर्ज किया गया है.
दंडाधिकारी एवं बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर उमेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद भी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान खोलकर भीड़ लगाकर सामान बेचने में लगे हुए हैं. कहा कि आदेश का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
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न्यूज विंग की अपील
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