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चुनाव आयोग का नया फरमान, प्रिंट मीडिया में मतदान के दिन और एक दिन पहले बगैर प्रमाणित विज्ञापन नहीं छपेंगे

  • कोई दूसरा व्यक्ति अथवा समर्थक नहीं छपवा सकता है विज्ञापन

Ranchi :  निर्वाचन आयोग ने प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों के छपनेवाले विज्ञापनों के लिए अब नया फरमान जारी किया है. अब मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले छपनेवाले विज्ञापनों पर आयोग की तीखी नजर रहेगी.

ऐसा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 324 के तहत किया गया है. यह विज्ञापन भी तभी छपेगा, जब मीडिया एवं मास मीडिया समिति (एमसीएमसी) उसे सर्टिफाई करेगी. इसके लिए सभी दलों के अध्यक्षों को विज्ञापन की प्रति पहले राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के मीडिया प्रमाणन समिति को उपलब्ध करानी होगी.

आयोग के निर्देश के अनुसार मीडिया प्रमाणन समिति की सहमति मिलने के बाद ही उसे मतदान के 24 घंटे पहले अथवा चुनाव के दिन के लिए रिलीज किया जा सकेगा. यदि कोई व्यक्ति अपने स्तर से किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पक्ष में उसकी जीत सुनिश्चित कराने का विज्ञापन प्रकाशित कराना चाहेगा, तो वह मान्य नहीं होगा.

आयोग ने सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को यह हिदायत दे दी है. आयोग के सचिव दिलीप कुमार वर्मा ने इस संबंध में सभी राज्यों से प्रकाशित होनेवाले समाचार पत्रों और राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के प्रकाशकों को सावधानी बरतने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा है कि आयोग की तरफ से प्रिंट मीडिया के लिए रेस्ट्रक्टिेड तिथि तय कर दी गयी है. इसी दिन विज्ञापन भी छपेंगे, जिसकी सख्ती से आयोग के द्वारा निगरानी की जायेगी.

मतदान की तिथि           आयोग द्वारा तय किये गये विज्ञापन के दिन

11 अप्रैल                           10 और 11 अप्रैल

18 अप्रैल                          17 और 18 अप्रैल

23 अप्रैल                           22 और 23 अप्रैल

29 अप्रैल                          28 और 29 अप्रैल

06 मई                             05 और 06 मई

12 मई                           11 और 12 मई

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