
Ranchi : रांची जिला के सिल्ली अंचल में CNT Act (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) का उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री मामले में डीसी ने चार पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ गठित कर दिया है. प्रमंडलीय आयुक्त (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल रांची) नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में सिल्ली अंचल में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के उल्लंघन को लेकर जांच में दोषी पाए गए पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ का गठन कर प्रशासी विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया. साथ ही अराजपत्रित कर्मियों के विरूद्ध जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
इन पदाधिकारियों पर शुरू हुई कार्रवाई
- राहुल कुमार चौबे, जिला अवर निबंधक, रांची
2.संतोष कुमार, जिला अवर निबंधक, रांची
3.राकेश भूषण सिंह, अंचल अधिकारी सिल्ली
- पावन अशिष लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल
अधिकारी, सिल्ली
क्या है पूरा मामला
रांची जिला के सिल्ली अंचल में CNT Act का उल्लंघन कर खरीद-बिक्री की गई जमीन का रजिस्ट्री करने, म्यूटेशन स्वीकृत करने, एक ही भूखंड में एक बार म्यूटेशन स्वीकृत कर पुनः दूसरी बार नए अभिलेख खोलकर म्यूटेशन स्वीकृत करने जैसे मामले सामने आए थे. इस मामले में आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने अपर समाहर्ता नक्सल से जांच कराई थी. जांच में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन का रजिस्ट्री करने के प्रमाण समाने आया था. इसमें उक्त पदाधिकारी दोषी पाए गए थे. इसके बाद तत्कालीन रजिस्टार, सीओ और सीआई के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश रांची डीसी को दिया था. अब उक्त मामले में रांची डीसी की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई.




