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नए आपराधिक कानूनों को समझने की कवायद, पुलिस पदाधिकारियों को कराया जाएगा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग

Ranchi: झारखंड पुलिस को देश भर में एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इसी क्रम में रांची, धनबाद ओर विशेष शाखा के 100 पुलिस पदाधिकारी का दूसरे सत्र का प्रशिक्षण 18 जून से निर्धारित किया गया है.
पुलिस पदाधिकारियों को तीन नये कानून के साथ Integrated Training के प्रथम सत्र का प्रशिक्षण 10 जून से 14 जून तक रांची पुलिस केन्द्र में पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया. द्वितीय सत्र का प्रशिक्षण 18 जून से निर्धारित है. जिसमे राँची, धनबाद जिला एवं विशेष शाखा राँची के पुलिस पदाधिकारी शामिल रहेंगे. तीन की संख्या में मास्टर ट्रेनर के रूप प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे.

फरवरी में अधिसूचना, जुलाई से होगा लागू

केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर फरवरी में अधिसूचना जारी कर दी है. तीन नए आपराधिका कानून एक जुलाई, 2024 से लागू हो जाएंगे. इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ओर साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा.

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