Uttar-Pradesh

आईपीएस को धमकाने को लेकर 20 दिनों के अंदर मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेने का कोर्ट का आदेश

Lucknow : लखनऊ जिला कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में आदेश दिया है कि 20 दिनों के अंदर मुलायम सिंह यादव की आवाज का नमूना लिया जाये.  इस क्रम में कोर्ट ने कहा है कि अगर मुलायम सिंह अपनी आवाज का नमूना देने में सहयोग नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि वह आवाज मुलायम सिंह की है.

मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा था कि 10 जुलाई 2015 को मोबाइल पर अमिताभ ठाकुर को धमकी दी  थी. बता दें कि बाजारखाला सीओ अनिल कुमार यादव कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में उपस्थित होकर मुलायम सिंह के आवाज का नमूना लेने के मामले में शीघ्र अनुपालन करने के संबंध में अपनी बात रखी.

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कोर्ट ने मुलायम सिंह को इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश किया

उस पर कोर्ट ने विवेचक को 20 दिन में आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने मुलायम सिंह को इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश किया. पूर्व में कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम की आवाज़ का नमूना ले कर उसका मिलान करने के आदेश दिये थे.

जान लें कि एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार ने 14 फरवरी 2018 को सीओ बाजारखाला के नेतृत्व में एक विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया था, लेकिन आज तक  मुलायम की आवाज़ का नमूना नहीं लिया जा सका है. बता दें कि मुलायम सिंह यादव पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने का आरोप लगा था.

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