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लॉ यूनिवर्सिटी की दीवार फांद कर युवक के घुसने मामले में हाईकोर्ट सख्त

Ranchi: कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की दीवार फांद कर युवक के परिसर में प्रवेश मामले पर झारखंड हाईकोर्ट काफी सख्त है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान बुधवार को डीजीपी नीरज सिन्हा,रांची एसएसपी, रांची डीसी, लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी, नगर आयुक्त कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट ने डीजीपी से कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस में एक युवक घुस गया, वह किस मंशा से घुसा था यह पता नहीं है. कुछ अप्रिय घटना भी घट सकती थी.

 

कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नजदीक रिंग रोड इस तरह से व्यवस्थित करने को कहा है ताकि लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस रिंग रोड से दिखाई नहीं दे सके. कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने दो महिला कांस्टेबल, दो पुलिस कांस्टेबल एवं एक सीनियर ऑफिसर को वहां टीओपी बनाकर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी के दीवार के निकट कई पेड़ -पौधों को भी लगाने को कहा है ताकि लॉ यूनिवर्सिटी के हिस्से बाहर से नहीं दिखाई दे सके. खंडपीठ ने गर्ल्स हॉस्टल के लिए दो वार्डन को नियुक्त करने का निर्देश लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी को दिया है, साथ ही उसके रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है. बता दें कि राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित यूनिवर्सिटी में कल देर रात एक सिरफिरा दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गया था. अनजान युवक को देखकर हॉस्टल की छात्राओं ने उसे पकड़ लिया. इस मामले की जानकारी छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधक को दी थी. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवक का नाम धीरेंद्र है और वह पिठौरिया का रहने वाला है.

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