
Ranchi : झारखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों को विशेष परिस्थिति में छह: माह का अवधि विस्तार देने संबंधि अध्यादेश अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया है. राज्यपाल की सहमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत पंचायती राज संस्थानों की पांच साल की वर्णित अवधि पूर्व ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विधटित हो जायेगी और धारा 107 के उपबंध के अनुसार पंचायत के संबंध में सरकार छह: माह से अधिक अवधि के लिए जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपंबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी वह लागू रहेगी.
इसके अलावा महामारी के समय उचित कारण बता कर छह माह से अधिक समय का अवधि या निर्वाचन पूर्ण होने तक अवधि विस्तार सरकार दे सकेगी. ग्राम पंचायत,पंचायत समिति व जिला परिषद में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी. बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 24 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया था. कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाया सरकार ने केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान का अध्ययन कर ग्राम पंचायतों के छह माह का अवधि विस्तार दिया था.
इसके बाद तय हुआ था कि अप्रैल 2021 तक चुनाव करा दिया जायेगा. पर इस अवधि में भी यह नहीं हो सका. ऐसे में सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायतों को महामारी सहित अन्य विशेष कारण बताकर पंचायतों को छह माह का अवधि विस्तार देने की शक्ति ली. इसे अब अधिनियम का रूप दिया गया है.
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