Lead NewsNationalNEWSTOP SLIDER

अब दो नहीं पांच साल के लिए नियुक्त होंगे सीबीआई व ईडी चीफ, अध्यादेश जारी

New Delhi: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के चीफ का कार्यकाल दो से बढ़ाकर पांच साल करने का फैसला किया है. सरकार ने रविवार को इससे संबंधित अध्यादेश भी जारी कर दिया है. हालांकि, केंद्र सरकार से संसद में कानून पेश करने की उम्मीद है.

इसे भी पढ़ेंःT-20 WC: ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियन, जानें- आयोजन की खास बातें

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 नाम का अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है. राष्ट्रपति से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है. अब तक दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों को दो साल के लिए नियुक्त किया जाता रहा है. अब पांच साल के लिए होगा. इस दौरान उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है. मालूम हो कि फिलहाल सीबीआइ के चीफ सुबोध कुमार जायसवाल व ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं.

Related Articles

Back to top button