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अवैध ढंग से राशन कार्ड लेने वालों को चेतावनी, 30 नवंबर तक सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी

Special correspondent

Ranchi: राज्य सरकार ने गलत तरीके से राशन कार्ड लिए हुए लोगों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है. 30 नवंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया है. साथ ही कहा है कि इस अवधि तक अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किये तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक मामला चलाया जाएगा. इसके साथ ही राशि की वसूली भी की जाएगी.

खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा है कि 30 तारीख के बाद अगर कार्ड सरेंडर नहीं किया तो खाद्य वितरण की तिथि से राशि की वसूली भू राजस्व के बकाये दर पर 12% परसेंट प्रतिवर्ष ब्याज दर पर लिया जाएगा. वहीं किसी सरकारी कर्मचारी के पास राशन कार्ड पाया गया तो उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी.

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खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और वैसे सभी अपात्र लोगों को कहा है कि वह अगर अंत्योदय योजना और पीएचएच स्कीम से राशन कार्ड लिए हुए हैं तो 30 नवंबर तक हर हाल में स्वेच्छा से विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या पणन पदाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से सरेंडर कर दे.

दरअसल, राज्य सरकार के पास कई माध्यमों से यह सूचनाएं मिल रही थी कि अपात्र लोग बड़े पैमाने पर राशन कार्ड लिए हुए हैं जिस वजह से योग्य लाभुक सरकार की जन वितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बड़े पैमाने पर ऐसे अपात्र लाभुकों पर कार्यवाही शुरू की थी. राज में बड़े पैमाने पर कार्ड रिजेक्ट भी किए गए. अब एक बार फिर से ऐसे बचे लोगो को अपना कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है.

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कौन है अपात्र

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लोगों को चिन्हित किया गया है. इसमें वैसे परिवार या व्यक्ति जहां जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं.

इनकम टैक्स,सर्विस टैक्स, जीएसटी देते हो. जिनका अपना चार पहिया वाहन हो, चार कमरा का पक्का घर हो, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो..आदि अपात्र होंगे.

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