
Ranchi: वाहन एक्सीडेंट के क्लेम का पैसा इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है. जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पांच देनदारों के खिलाफ निलाम पत्र वाद प्रारंभ किया. साथ ही अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी सह निलाम पत्र पदाधिकारी पवन कुमार ने बिहार एवं ओड़िशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की धारा 38 के तहत अरेस्ट वारंट निर्गत कर दिया है.
रांची की चार कंपनियों के खिलाफ जारी वारंट को रांची एसएसपी और हरियाणा की कंपनी के खिलाफ जारी वारंट को हरियाणा एसपी को कार्यापालक दंडाधिकारी द्वारा भेज दिया गया. वहीं, बकाया राशि के साथ इंटरेस्ट देना होगा. पांच कंपनियों पर एक्सीडेंट क्लेम का कुल 43.23 लाख रुपए बकाया है. इस राशि के अलावा इंटरेस्ट भी वसूली जाएगी. मतलब इस राशि में करीब चार लाख रुपए और भी जुट जाएंगे.
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जानकारी के अनुसार कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार के द्वारा सभी कंपनियों के खिलाफ जिला नाम एड्रेस और बकाया राशि की सूची भी जारी कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. कर दी गई है. इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया गया है. बता दें कि क्लेम के ये पांच मामलों में दो मामले बीते साल 2020 और तीन मामले 2021 में ट्रिब्यूनल में दर्ज हुए थे.
कंपनी जिनके खिलफ जारी हुआ वारंट
1. डिविजल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. पता कडरू बाईपास डोरंडा – 12,60,021 व इंटरेस्ट
2 ओम प्रकाश गोर्ड (पिता- राजाराम गोर्ड), पता अमरुद बागान अनगड़ा 5,04,000 व इंटरेस्ट
3. रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, पता- जेडी कॉरपरेट फर्स्ट फ्लोर मेन रोड नगडाटोली-20.87,028 व इंटरेस्ट
4. ओम प्रकाश सिंह (पिता-सुबे सिंह), पता हररनप्लान सोनीपत हरियाणा- 1,60,000 व इंटरेस्ट
5. ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.पता:कचहरी रोड रांची-312000 रु व इंटरेस्ट
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