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मेदिनीनगर में सिगरेट समेत तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए नगर निगम से 15 दिनों के अंदर ले लें लाइसेंस

Palamu : नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद ने आम सूचना जारी कर कहा है कि शहर में सिगरेट समेत तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. अगर बिना लाइसेंस के बिक्री करते कोई पकड़ा गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी.

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लाइसेंस लेने के लिए 15 दिनों का दिया समय

नगर आयुक्त ने लाइसेंस लेने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण करनेवाले व्यापारी लाइसेंस या अनुमति ले लें. अगर कोई व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति नियम का उल्लंघन करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद के कारोबारियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जायेगा.

नगर आयुक्त ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट आदि के सेवन पर रोक है. सेवन करते पकड़े जाने पर आर्थिक दंड वसूला जायेगा. साथ ही उन्होंने नगर निगम कार्यालय परिसर में धूम्रपान निषेध किया है.

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