
Ranchi : अपर न्यायायुक्त एसके पांडे की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी को जहर पिलाकर मारने के प्रयास के मामले में अभियुक्त अमजद खान को दो साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अमजद पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि उसे अदालत से जमानत भी मिल गयी. यह मामला नरकोपी थाना कांड संख्या 48/15 से संबंधित है. थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता की शादी 19 अक्टूबर 2013 में हुई थी. अमजद ने दो-तीन माह तक उसे ठीक से रखा. इसके बाद वह दहेज के रूप में एक लाख रुपए की मांग करने लगा, जबकि पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक भीख मांगकर दान दहेज देकर बेटी की शादी की थी. उसके बाद अमजद ने पीड़िता को सात अगस्त 2015 को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया. इसके बाद अमजद ने 19 अक्टूबर 2013 को किसी अन्य लड़की से लव मैरिज कर ली. जबकि पीड़िता से उसका ढाई साल का एक बेटा भी है. इसी बीच अमजद ने पीड़िता को तलाक भी दे दिया और अपने भाई जमशेद खान के साथ हलाला के लिए भी तलाकशुदा पत्नी को विवश किया. इसके बाद फिर से उसने उसके साथ निकाह किया. इधर पीड़िता को दहेज के लिए जमशेद, उसकी माँ मजिदन खातून, उसका भाई जुबेर खान, इस्लाम खान, उसकी बहन पम्मी परवीन और तराना परवीन भी प्रताड़ित करते थे. इन सभी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में डांट फटकार कर रिहा कर दिया. वहीं अदालत ने अमजद के विरुद़ध दहेज हत्या के प्रयास का साक्ष्य नहीं पाया.
इसे भी पढ़ें – गोमिया उपचुनाव : आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो से न्यूज विंग ने जब किये चुभते सवाल, जानिए क्या मिला जवाब ?
तापस दत्ता को 15 दिन के लिए श्राद्धकर्म में जाने की अनुमति
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में रांची के प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता मामले के अन्य आरोपी संतोष शाह के पिता बैजनाथ शाह की मौत के मामले में संतोष को 15 दिनों के लिए श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी. संतोष शाह राजस्थान का रहने वाला है. यह मामला सीबीआई कांड संख्या आरसी 3 ए/17 डी से संबंधित है. इस मामले के मुख्य अभियुक्त तापस दत्ता जेल में है.
इसे भी पढ़ें – सिल्ली विधानसभा : मतदाता नहीं खोल रहे अपने पत्ते, झामुमो व आजसू के छूटे पसीने
चारा घोटाले मामले में रिटायर्ड डॉक्टर ने दी गवाही
चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से संबंधित आरसी 47ए/96 मामले में शनिवार को रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर शशि कुमार सिंह की गवाही दर्ज की गयी. उनकी गवाही चारा घोटाला के आरसी 20ए/ से 96 से एडॉप्ट की गयी. गवाही में उन्होंने बताया कि मामले के अभियुक्त एसबी सिन्हा के साथ में रहते थे. श्री सिन्हा ने अनेक राजनीतिज्ञ और सरकारी अफसरों को रिश्वत के रूप में पैसे दिये थे. इस मामले में डॉक्टर शशि कुमार सिंह से किया गया प्रतिपरीक्षण को भी एडॉप्ट किया गया. प्रतिपरीक्षण मामले के अभियुक्त लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, बेक जुलियस और जगदीश शर्मा की ओर से किया गया. साथ ही कुछ अन्य अभियुक्तों की ओर से नये सिरे से प्रति परीक्षण किया गया. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
इसे भी पढ़ें – खबरें कोर्ट की : छात्र विनय महतो हत्याकांड मामले में तीन शिक्षकों ने दी गवाही
लोक अदालत में 210 मामलों का निष्पादन
रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत के लिए सात बैंचों का गठन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव फहीम किरमानी ने बताया कि लोक अदालत में 210 मामलों का निष्पादन किया गया. इनमें बिजली के 44, प्री लिटिगेशन के दो, फोरेस्ट एक्ट के सात और उत्पाद विभाग के दो सहित अन्य मामले शामिल है. इस दौरान 12 लाख 12 हजार 538 रुपये का निष्पादन विभिन्न मामलों में किया गया.
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.




