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मोटर वाहन विधेयक दोनों सदनों से  पारित , बिना ड्राइविंग लाइसेंस , शराब पीकर  या  रश ड्राइविंग पर भारी जुर्माना

NewDelhi : मोटर वाहन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया. इस नये विधेयक के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.  जान लें कि राज्यसभा से पास होने के बाद  मोटर वाहन विधेयक बिल राष्ट्रपति के भेजा जायेगा. वहां  मुहर लगने के बाद यह कानून बन जायेगा.  देश भर में आये दिन होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यह विधेयक लाया गया था.

मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल  दोनों सदनों से पास होने के बावजूद यह अब दोबारा लोकसभा में पेश किया जायेगा. इसकी वजह  बिल की छपाई में हुईं कुछ गलतियां हैं. जिसे तीन बार संशोधनों के जरिए दूर किया गया है. बताया जा रहा है कि लोकसभा के बाद दोबारा इसे राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि राज्यसभा में पास होने से पहले बिल की छपाई से जुड़ी सभी गड़बड़ियां दूर कर ली गयी थीं.

नियमों के उल्लंघन करने पर पांच से 10 गुना जुर्माना

लें कि मोटर वाहन विधेयक में कई कड़े प्रावधान हैं. निर्धारित सीमा से तेज गति से वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, खतरनाक ढंग से या रश ड्राइविंग करना,  किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, वाहन पर ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना, नो पार्किंग में वाहन, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना आदि  कई बिंदूओं का समावेश  किया गया है.

साथ ही  इन नियमों के उल्लंघन करने पर पांच से 10 गुना जुर्माना भी लगाया गया है.  इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक में एक और खास बात को शामिल किया है. दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति या पीड़ित को बचाने वाले को संरक्षण दिया जायेगा. इसके अलावा जांच के बाद यदि उक्त व्यक्ति दोषी पाया जाता है तब ही पुलिस उस पर कार्यवाही कर सकेगी.

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                नये विधेयक में क्या हैं प्रावधान

– शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, पहले 2,000 रुपये जुर्माना तय था
– बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का फाइन, पहले 500 रुपये था
– खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये फाइन,  पहले 1,000 रुपये था

– नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को हो सकती है जेल
– ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य
– हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को 2 लाख की सहायता, पहले 25,000 थी

  • बिना परमिट के वाहन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित
    – वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 र जुर्माना, जो पहले 1,000 रुपये था
    – तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन,  पहले 400 रुपये था
  • वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,000  फाइन, पहले 100 रुपये था

दोपहिया वाहन पर ओवलोडिंग पर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द
– ओवरसाइज वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यह एक नया प्रावधान है

  • आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस इत्यादि को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये के जुर्माना

  • अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना,  पहले 500 रुपये था

  • ट्रैफिक लाइट जंप करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा.
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