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मालेगांव बम धमाका मामला: दो आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को मिली जमानत

News Wing

Mumbai, 19 September: विशेष एनआईए कोर्ट ने आज 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले के दो आरोपियों को जमानत दे दी. एनआईए अदालत के न्यायाधीश एसडी टेकाले ने साजिश के आरोपों का सामना कर रहे सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी ऊर्फ शंकराचार्य को जमानत दे दी. दोनों पर अन्य लोगों के साथ साजिश के लिये हुई बैठकों में शामिल होने का आरोप है. इन बैठकों में ही आतंकी हमले की कथित साजिश रची गयी थी.

साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टि. कर्नल पुरोहित को पहले ही मिल चुकी है जमानत

इस मामले में दो प्रमुख आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टि. कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

मोटरसाइकिल पर रखे गये बम में हुये धमाके में छह लोगों की मौत हो गयी थी

बंबई उच्च न्यायालय ने इस साल के शुरू में ठाकुर को जमानत दी जबकि पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने जमानत दी. यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल पर रखे गये बम में हुये धमाके में छह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि करीब 100 अन्य घायल हो गये थे.

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