
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति के लिए सरकार को मौका दिया है. इसके लिए अदालत ने दो सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने कहा कि सरकार की रोक के बावजूद जब दूसरे विभागों में प्रोन्नति दी गयी है, तो इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है.
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बता दें कि इस संबंध में प्रार्थी राजकिशोर प्रसाद और 19 अन्य ने याचिका दायर की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश कर दी गयी है. लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. अदालत को बताया गया कि पिछले दिनों एसडीओ से एडिशनल कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इस पर अदालत ने कहा कि जब एसडीओ के मामले की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए अधिसूचना क्यों नहीं जारी की जा रही है.
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