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अस्पताल निर्माण के लिए घर तोड़े जाने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ढाई-ढाई लाख रुपये देने का दिया आदेश

Ranchi: अपोलो अस्पताल के भूमि अधिग्रहण मामले से संबधित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सुरेश तिर्की और सोनू पास्कल को ढाई-ढाई लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मामला अपोलो अस्पताल के लिये भूमि अधिग्रहण के दौरान सुरेश तिर्की और सोनू पास्कल का घर तोड़ने से सबंधित है. मामले में दोनों पीड़ितों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. मुआवजा राशि नगर विकास विभाग की ओर से दिया जाएगा.

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