
Ranchi: मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 5 प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के समय लिया गया था लेकिन मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 15 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की.
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बता दें कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है. बता दें मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल 5 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी. प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआई आर नहीं. बता दें कि मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था. उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से मनोज कुमार ने पैरवी की.