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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी अपने आदेश को शुक्रवार को वापस ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए सक्षम अदालत में जा सकें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में कानून के अनुसार काम करे.
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दिया गया संरक्षण वापस ले लिया
न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसले का मुख्य अंश सुनाते हुए कहा कि हमने पांच फरवरी को राजीव कुमार को प्रदान किया गया संरक्षण वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि हम कानून के अनुसार इस मामले में कदम उठाने के लिये इसे सीबीआई पर छोड़ रहे हैं. हमारा पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिन तक जारी रहेगा ताकि राजीव कुमार राहत के लिये सक्षम अदालत से संपर्क कर सकें.
न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना आदेश सुनाने से पहले कहा कि इस मामले में जो कुछ हुआ है उस पर हमने चिंता व्यक्त की है. शीर्ष अदालत ने सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुये उन्हें इस घोटाले से संबंधित मामले की जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करने का निर्देश दिया था.
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सीबीआई ने गिरफ्तार करने की इजाजत देने की याचिका दायर की थी
गौरतलब है कि शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने की इजाजत देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी थी कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी से सरंक्षण का आदेश वापस लिया जाये.
इस बाबत सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दाखिल की थी. चिट फंड घोटाला मामलों में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने यह कदम उठाया था. सीबीआई ने कहा था कि कुमार सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं.