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सकलदेव सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामाधीर सिंह हुए बरी

Dhanabad : सकलदेव सिंह हत्याकांड में बनाए गए आरोपी रामाधीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश के सप्तम न्यायालय के रिजवान अहमद की कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं इस चर्चित हत्याकांड के मामले में जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पर केश ट्रायल चलाने का आदेश न्यायालय ने दिया है. वहीं कुछ दिन पूर्व  ही इसी न्यायालय ने पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया  था.

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25 जनवरी 1999 को हीरक रोड पर सकलदेव सिंह की हुई थी हत्‍या

बताते दें कि बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री और जनता दल के नेता सकलदेव सिंह की हत्या 25 जनवरी, 1999 को भूली के निकट हीरक रोड पर कर दी  गयी थी. दिन के 12.50 पर हुई इस घटना में दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली थीं. हत्याकांड में सिंह का ड्राइवर सह बॉडीगार्ड समेत तीन लोग घायल हुए थे. दोपहर के लगभग साढ़े बारह बजे सकलदेव सिंह सिजुआ स्थित अपने आवास से काले रंग की टाटा जीप बीआर-17-एफ 0027 पर धनबाद के लिए निकले थे. वे आगे की सीट पर थे.

गाड़ी स्व. विनोद सिंह का खासमखास रह चुका ड्राइवर सह बॉडीगार्ड मनोज सिंह चला रहा था. पीछे की सीट पर उनका निजी बॉडीगार्ड अकेला सिंह हथियार के साथ अकेले बैठा था. सकलदेव सिंह की गाड़ी के पीछे डब्ल्यूबी-38ए-8885 अर्मदा जीप थी. उस पर भी सिंह के निजी बाडी गार्डों का सशस्त्र दस्ता था. गाड़ी पप्पू सिंह चला रहा था.   आगे की सीट पर प्रमोद सिंह था, जबकि पीछे की सीट पर उदय सिंह और अशोक सिंह थे. घटना में मामूली रूप से घायल उदय सिंह और अशोक सिंह का बयान था कि हीरक रोड पर पहुंचते ही उन्होंने दो टाटा सूमो (एक सफेद) को देखा. दोनों गाड़ी आगे-आगे चल रही थी.

शक जैसी कोई बात नहीं थी. इस्ट बसुरिया ओपी के काड़ामारा बस्ती के निकट सकलदेव सिंह की गाड़ी को ओवरटेक करने लगी, जैसे ही दोनों गाड़ी समानांतर हुई कि सूमो की पिछली खिड़की का काला शीशा थोड़ा नीचे सरका और उसमें से एक बैरेल सकलदेव सिंह को निशाना साधकर दनादन गोलियां उगलने लगी. सुरेश सिंह और उनके लोगों ने दोनों को केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने सकलदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया था.

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