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Palamu: जातिगत टिप्पणी मामले में कोर्ट से आरोप मुक्त हुए भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता

Palamu: भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशिभूषण मेहता को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने संबंधी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है. डालटनगंज के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज सतीश कुमार मुंडा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल सत्यार्थी ने बताया कि 28 अप्रैल 2016 को लेस्लीगंज थाना में मेहता के विरुद्ध मामला पंजीकृत हुआ था. इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (अनधिकृत नुक्कड़ सभा) एवं 132 (सभा में आपत्तिजनक बातें) और भारतीय दण्ड संहिता के 171 (सी) (जातिगत विद्वेष उत्पन्न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जातिगत दुर्भावना से प्रेरित भाषण के प्रयोग वर्जित है और मेहता के विरुद्ध इसका नुक्कड़ सभा में उपयोग करने का आरोप तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने लगाया था. राहुल सत्यार्थी ने बताया कि अदालत ने सभी बिन्दुओं पर तथ्यगत एवं साक्ष्यगत विवेचना परांत फैसला सुनाते हुए विधायक शशिभूषण मेहता को ” चेतावनी के साथ ” देते हुए रिहा करने का आदेश दिया.
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