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विधायक प्रदीप यादव ने रांची सिविल कोर्ट में बेल बॉन्‍ड भरा

Ranchi : जेवीएम के प्रधान महासचिव को सीएनटी-एसपीटी एक्‍ट में संसोधन के खिलाफ संपूर्ण विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा घेराव मामले में रांची सिविल कोर्ट के न्यायायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की न्यालय में बेल बॉन्‍ड भरा. ज्ञात हो कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संसोधन के खिलाफ संपूर्ण विपक्षी दलों के द्वारा विधानसभा घेराव के मामले में 13 फरवरी को झाविमो विधायक प्रदीप यादव को रांची के एडिशनल ज्यूडिशियल कमिशनर एसएस प्रसाद की न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी.

न्यायालय ने यादव को 15 दिनों के अंदर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर 10 हजार का दो मुचलका पर जमानत का आदेश दिया था. इस केस में बाबूलाल मरांडी समेत विपक्षी दलों के 54 नेताओं पर नामजद एवं 1500 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर आइपीसी की धारा 147,149,188,159,353, 427,151,323,152 के तहत जगरनाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.

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