
New Delhi: लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने को लेकर पैदा हुई गलतफहमी को केंद्र सरकार ने शनिवार दोपहर खत्म करने की कोशिश की. सरकार ने कहा कि सलून, पॉर्लर और शराब की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी.
सरकार ने साफ कहा कि जरूरत का सामान बेच रही दुकानों और हॉटस्पॉट से बाहर वाले इलाके (ज्यादातर ग्रामीण) में सभी दुकानें खोलने की इजाजत है.
बता दें कि शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार का ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत होगी. इसमें दुकानों के रजिस्टर होने जैसी शर्तें थीं.
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क्या कहा गृह मंत्रालय ने
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्ताव ने कहा कि फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं. जबकि सलून सर्विस देता है. उन्होंने कहा कि अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है.
स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है.
शहरी इलाकों में इन दुकानों को अनुमति
शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है.
शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है. हॉटस्पॉट इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी.
ई-कॉमर्स कंपनियों पर क्या नियम
ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी. वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलिवरी जारी रखेंगी. अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी.
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क्या है आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है.
हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी. कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गयी ढील लागू नहीं होगी.
जैसे गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे.
सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी
गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है.
जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी. दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है.
एमएसएमई के अधिनियम 2006 या संबंधित नगर पालिका में दुकान अधिनियम के तहत यह पंजीकरण होता है.
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