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85 फीसदी लोगों को नहीं पता कि आधार से सिम, अकाउंट और पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन क्या है, क्या आपको पता है?

Akshay Kumar Jha

Ranchi, 17 November: आधार कार्ड बनाते वक्त ये किसको पता था, कि आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से आधार पर आधारित होने वाले हैं. घर में डाक से पहुंचने वाला लंबा सा आधार कार्ड डाउनलोड कर हर वक्त मोबाइल में रखना होगा, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था. आज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं, आपका पैन कार्ड और आपके जितने भी अकाउंट हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे. यहां तक कि आपके फोन में लगा सिम एक तय तारीख के बाद काम करना बंद कर देगा. अब सवाल ये उठता है कि जब आधार पर सभी को इतना आधारित रहना है, तो आखिर कैसे 85 फीसदी लोगों को ये नहीं पता कि आधार से उनके अकाउंट, पैन कार्ड और सिम कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन क्या है.

सर्वे में पता चला कि करीब 85 फीसदी को नहीं पता डेडलाइन के बारे में

न्यूज विंग ने एक सर्वे किया. करीब 20 व्हाटसग्रुप में डेडलाइन को लेकर सावल डाले गए. लगभग 150 लोगों ने जवाब दिया. नतीजा चौकाने वाला था. 128 लोगों ने या तो गलत जवाब दिया, या फिर ये कहा कि मुझे नहीं पता. यानि 85 फीसदी लोगों को ये नहीं नहीं पता था कि आधार को लिंक कैसे और कब तक करना है.

पैन को 31 दिसंबर 2017 तक लिंक करना है

अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन किसी काम का नहीं रह जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है. पहले सीबीडीटी ने इसकी मियाद 31 अगस्त 2017 तय किया था. लेकिन, सीबीडीटी ने बाद में इसकी तारीख बढ़ा कर 31 दिसंबर 2017 कर दिया. विभाग ने पहले से ही ये साफ कर दिया था कि 2017-18 के लिए जो भी आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरना चाहते हैं उनके लिए उनका पैन आधार से लिंक होने अनिवार्य है. जो भी ऐसा नहीं करेंगे उनका आईटीआर निरष्त कर दिया जाएगा. ऐसे में अगर आपने आईटीआर भरा है और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्दी करें. अपने पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले लिंक करा लें.

अकाउंट को भी 31 दिसंबर 2017 तक लिंक करना है

पैन कार्ड की ही तरह बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार ने हर बैंक को यह निर्देश दिया है कि हर वो ग्राहक जिसका अकाउंट बैंक में है. उसे अपना अकाउंट आधार से लिंक करना अनिवार्य है. ग्राहक ने जो KYC बैंक में जमा करवाया है. उसमें आधार कार्ड 31 दिसंबर 2017 से पहले लिंक करना अनिवार्य है.

सिम कार्ड फरवरी 2018 तक लिंक करना है

बैंक अकाउंट और पैन की ही तरह आपको आपका सिम कार्ड भी आधार से लिंक करना है. फरवरी 2018 तक अगर कोई टेलीफोन उपभोक्ता अपना सिम कार्ड आधार से लिंक नहीं करता है, तो वो उसका नंबर फरवरी 2018 के बाद खुद बंद हो जाएगा. सिम कार्ड आधार से लिंक करने के लिए आपको किसी मोबाइल दुकान पर जाने की जरूरत है. वहां लगे बायोमीट्रिक मशीन से आप अपना सिम आधार से लिंक कर सकते हैं.    

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