
Ranchi: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना होने के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है.
ईडी द्वारा एनोस एक्का की आवासीय संपत्ति, जमीन, बैंक अकाउंट, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, वाहन, राइफल, पिस्तौल आदि के रूप में कुल 22.38 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने सुनायी है 7 साल की सजा
Assets of Anosh Ekka, former Minister of Jharkhand in the form of residential properties, lands, fixed deposits, balances in bank A/cs, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, vehicles, rifles, pistols etc totaling to Rs.22.38 crore stands confiscated. https://t.co/fJd0REvfQJ
— ED (@dir_ed) April 23, 2020
आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को मनी लांड्रिंग में भी सजा सुनायी गयी है.
ईडी के विशेष जज एके मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एनोस एक्का को 7 साल की सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
ईडी कोर्ट ने सभी सम्पति जब्त करने का भी आदेश दिया था. एनोस एक्का के द्वारा जो भी सम्पति अवैध तरीके से कमायी गयी है या ब्लैक मनी को व्हाइट करने की नीयत से खरीदी गयी है, उसे ईडी जब्त करेगी.
बता दें कि बुधवार को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाने की तारीख तय की थी. एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये मनी लांड्रिंग का आरोप है
21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. लॉकडाउन के कारण चार बार सजा की तिथि बढ़ानी पड़ी.
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2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था
दर्ज मामले के अनुसार, एनोस एक्का पर अक्टूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कुल 56 गवाहों के बयान दर्ज करवाये.
जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 गवाहों के बयान दर्ज कराये. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की टीम ने आरोपी एनोस द्वारा खरीदी गयी अचल संपत्ति से जुड़े 116 बिक्री पट्टों को अदालत में चिह्नित करवाया था.
ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में बहस करते समय इन दस्तावेजों को मुख्य सबूत बताया था.
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