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दिल्ली हाइकोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, 5जी टेक्नोलॉजी पर दायर याचिका खारिज

New Delhi : दिल्ली हाइकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जूही चावला की ओर से 5जी तकनीक पर दायर याचिका खारिज कर दी.

जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. इससे पहले इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं करायी जो डेढ़ लाख से ऊपर है. उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया. हाइकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई तथ्य नहीं रखे गये थे.

याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया. यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया.

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क्या है मामला

अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था.

मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले को 2 जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था.

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जानें क्या है याचिका में

जूही चावला की याचिका में दावा किया गया है कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है.

जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा.

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