
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
निधि का गठन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के तहत किया जाना है. झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम-2018 के प्रावधानों के अधीन लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है.
इसे भी पढ़ें – RIMS में जल्द शुरू करेंगे डायलिसिस की व्यवस्था : बन्ना गुप्ता
बार काउंसिल के चेयरमेन होंगे समिति के अध्यक्ष
बता दें कि झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम- 2018 के तहत झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है.
समिति के अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे. जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार इसके पदेन सदस्य होंगे.
तीन अधिवक्ता लिपिक को समिति में शामिल किया जायेगा. वहीं इनमें से एक अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किये जायेगा.
इसे भी पढ़ें – B.Ed Combined Entrance Exam के लिए तीन से छह जून तक करें आवेदन




