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Ranchi, 08 December : राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के फीस निर्धारण को नियंत्रण का फैसला लिया है. इसके लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन कर कैबिनेट में स्वीकृति की गई है. झारखंड अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय एवं प्रवक्ता संजय सर्राफ ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए बधाई दी, साथ ही कहा की ये संशोधन एक्ट लागू होने के बाद से निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लग जाएगी. इसके साथ फीस बढ़ोतरी सहित सभी मदों एवं समाग्रियों पर रोक लग जाएगी.
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सभी जिलों में किया जाएगा फीस निर्धारण समिति का गठन
सभी जिलों में फीस निर्धारण समिति का गठन कर सरकार निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाएगी. मंच पहले भी कई निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ केस भी दर्ज करा चुका है. अभिभावक मंच पिछले 10 वर्षों से विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से इस अधिनियम को लागू करने की मांग कर रही है. मंच ने इसी सत्र में यह अधिनियम लागू करने की मांग की है.
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