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BIG NEWS: झारखंड में Unlock-3, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की इजाजत

4 बजे तक सभी जिलों में खुलेंगी दुकानें, शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक कंप्लीट लॉकडाउन

Ranchi : राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. 16 जून को अनलॉक-2 की अवधि खत्म हो जायेगी. सरकार ने अनलॉक-3 की घोषणा कर दी है. इसके तहत राज्य में कुछ और भी छूट दी गयी है. प्रोजेक्ट भवन में जारी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में फैसला लिया गया कि अब सभी जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी. इसके अलावा शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे. बीते हफ्ते की तरह शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सीएस सुखदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

4 बजे तक खुलेंगे सभी ऑफिस

  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की उपस्थिति हो सकेगी. 4 बजे अपराह्न तक ऑफिस खुल सकेंगे.

  • शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी.

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और क्या-क्या हैं नियम

  • बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.

  • निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.

  • सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे.

  • स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.

  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.

  • 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

  • विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.

  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.

  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी.

  • राज्य के विश्वविद्यालयों, स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेंगी.

  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

  • कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

  • सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.

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