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#BhimaKoregaonCase: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक सुनवाई जारी है, गौतम नवलखा को गिरफ्तार न किया जाये

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में गौतम नवलखा को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई जारी है, नवलखा को गिरफ्तार नहीं किया जाये. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नवलखा के खिलाफ सबूतों की भी मांग की है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र सरकार के वकील से पूछा कि गौतम नवलखा के खिलाफ आपके पास पत्र के अलावा क्या सबूत है?

अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तीन बजे होगी. जान लें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने गौतम नवलखा की याचिका का विरोध किया था. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वे नवलखा को मिली गिरफ्तारी से राहत का भी विरोध करते हैं.

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माओवादी ये समझते है कि मैं सरकार का आदमी हूं

हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा ने गौतम नवलखा के वकील से पूछा कि 438 (अग्रिम जमानत) के तहत याचिका क्यों नहीं दाखिल की?  जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है.  क्या इस मामले में पुलिस ने नवलखा खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है? इस पर गौतम नवलखा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दूसरे लोगों के खिलाफ दायर हुई है.

अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जिनके खिलाफ आरोपत्र दाखिल हुए हैं. वो जेल में बंद है. इस क्रम में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप नवलखा को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तरी से राहत दें . वे अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल करेंगे.

नवलखा के वकील सिंघवी ने कहा कि माओवादी ये समझते है कि मैं सरकार का आदमी हूं. जिन 6 पत्रों की बात कही जा रही है वे मेरे पास से बरामद नहीं हुए. आरोप है कि उनमें से एक लेटर की कॉपी मेरे कम्प्यूटर में पायी गयी.  जान लें कि महाराष्ट्र पुलिस ने 31 दिसंबर 2017  को हुए एलगार परिषद सम्मेलन के बाद दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में 28 अगस्त को इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. इस सम्मेलन के बाद राज्य के भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़की थी.

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