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एयरसेल मैक्सिस केस: पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को एक अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत मिली है.

बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट को एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. दोनों के खिलाफ मामलों की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं.

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विशेष जज ओ. पी. सैनी ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद छूट की अवधि बढ़ाई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों की अग्रिम जमानत पर दलीलें पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा.

इस पर चिदंबरम और उनके पुत्र के वकील ने उन्हें पहले से प्राप्त गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाने को कहा.

एजेंसी ने कहा कि उनके विशेष निदेशक सिंगापुर गए हैं और यह देखना होगा कि इसमें कुछ प्रगति हुई है या नहीं. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह जिन बैंक खातों पर जांच कर रहा है, उनसे जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध है. यह मामला एयरसेल मैक्सिस सौदे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

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