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कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका एनआईए कोर्ट ने की खारिज

Ranchi: एनआईए की विशेष कोर्ट ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पन्नालाल महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि उसपर झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलकर काम दिलाने के बहाने बड़े-बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है. इस अपराध में पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपी है. पन्नालाल महतो और उनकी पत्नी पर 15 साल में 5000 गरीब बच्चियों का सौदा कर 80 करोड़ रुपया अर्जित करने का आरोप है. तीन प्लेसमेंट कंपनी के जरिए  झारखंड के बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े-बड़े महानगरों में ले जाकर बेच दी जाती थी. जिसको लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खुटी थाने में 3 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

एनआईए ने इस मामले को टेकओवर करते हुए 4 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज किया था और सुनीता देवी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था. एनआईए के दबाव के बीच सुनीता देवी ने खुद को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया. वह भी इसी मामले में जेल में बंद है.

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