
New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की अवधि एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति एके पाठक ने तीन जुलाई तक के लिए चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. जिसके बाद उन्होंने ही मंगलवार को यह राहत और एक महीने के लिए बढ़ा दी है. हाईकोर्ट ने 31 मई को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से कहा था कि जब भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उन्हें बुलाए, वह पूछताछ में शामिल हों और जांच में सहयोग करें.
इसे भी पढ़ें- कौन बचा रहा है छह पुलिसकर्मियों की मौत के जवाबदेह अफसरों को
क्या है मामला
चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए. सीबीआई ने वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता के लिए पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी. संप्रग-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई तो उस समय वित्त मंत्री चिदंबरम थे. गौरतलब है कि चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 10 लाख रुपये की निधि कथित तौर पर प्राप्त करने के लिए इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया. इस मामले में अन्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी हैं. दोनों अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं.
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.




