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सरेंडर से छूट मामले में ढुल्लू महतो के पिटिशन को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सरेंडर का दिया निर्देश

Ranchi: पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में सरेंडर से छूट को लेकर ढुल्लू महतो के एग्जमसन पिटिशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया । साथ ही ढुल्लू महतो को 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है। अब ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा तथा अखौरी अविनाश ने पैरवी की.प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े. उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है. बता दे कि विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी.

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क्या है मामला

ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था.विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चाैधरी की वर्दी भी फट गई थी. इस मामले में विधायक ढुलू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी.

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