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जय शाह मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की

News Wing

Ahmedabad, 28 November : गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यूज़ पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की ओर से दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत के रोक संबंधी आदेश को चुनौती दी गयी थी.
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने पोर्टल के संस्थापक संपादकों और पत्रकार रोहिणी सिंह सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे रोक संबंधी आदेश को चुनौती देने के लिए निचली अदालत जायें. दरअसल, पत्रकार रोहिणी सिंह ने जय शाह की कंपनी की लेनदेन के संदर्भ में ‘द वायर’ के लिए एक खबर लिखी थी. इसी खबर को लेकर जय शाह ने मानहानि का मामला दर्ज करा रखा है.

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उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को यह आदेश भी दिया कि वह 30 दिन के भीतर इस मामले पर फैसला करे. अदालत ने कहा, ‘‘निचली अदालत को आदेश दिया जाता है कि वह आज से 30 दिन के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला करे.’’ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई पक्ष अंतिम आदेश से सतुष्ट नहीं होता है तो वह उचित मंच के समक्ष चुनौती दे सकता है.
याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना ही पारित किया गया था. पिछले महीने निचली अदालत ने समाचार पोर्टल को आदेश दिया था कि वह मानहानि के मामले का निपटारा होने तक जय शाह के खिलाफ किसी लेख-खबर का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करे.

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