
Ranchi: निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त करना है या नहीं इस पर जल्द ही विचार किया जायेगा. कार्मिक विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और रिव्यू कमेटी के समक्ष पूरे मामले को विचार के लिए बढ़ाएगा. दरअसल, नियमों के अनुसार 90 दिन से अधिक निलंबित रहने के बाद यह नियम है कि इस पर फिर से रिव्यू कमेटी के समक्ष लाकर विचार किया जाना चाहिए.
मालूम हो कि पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाला समेत अन्य मामले में इडी की कार्रवाई हुई है. उनके सीए के ठिकाने से 20 करोड़ से अधिक की रकम प्राप्त हुआ था. जिसके बाद इडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसी मामले में सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित किया हुआ है. अब निलंबन अवधि की समय-सीमा तीन माह होने वाली है ऐसे में अगस्त में इस पर विचार के लिए रिव्यू कमेटी की बैठक की जायेगी. फिलहाल सलाखों के पीछे है. जमानत पर आज सुनवाई होनी है.




