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Jharkhand High Court: रिम्स प्रबंधन से नाराजगी, पूछा- नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने का कोई आधार है या नहीं

Ranchi: रिम्स में चुतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति से संबधित याचिकाकर्ता रंजन कुमार सिंह की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या जारी विज्ञापन की जांच करायी गयी थी. क्या इसकी रिपोर्ट सौंपी गयी है. इस मामले का संबध हाईकोर्ट में लंबित अन्य मामलों से है या सुनियोजित तरीके से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जा रहा है.

विज्ञापन के कैंसिलेशन का कोई आधार भी है या नहीं. कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता की भूमिका की भी जानकारी मांगी है. मामले में कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में नियुक्ति को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार है. कोर्ट ने मामले में रिम्स और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है. सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखा. मालूम हो कि रिम्स नियुक्ति को लेकर अन्य मामले भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं. इसमें एक मामला स्वतः संज्ञान का भी है.

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