
Ranchi : झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित करने के खिलाफ हिंदपीढ़ी के भैरव कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार के जूनियर अधिवक्ता विजय रंजन सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका के माध्यम से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटन का दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है. इसमें झारखंड विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल और विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है.
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मालूम हो कि याचिकाकर्ता भैरव सिंह वही है जिसपर कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का आरोप लगा था. इस मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा था. 26 जुलाई से जमानत पर जेल से बाहर है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के लिए विधानसभा में कमरा आवंटन करें. जनता के पैसे से बने किसी भवन को धर्म विशेष के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है. इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.




